Delhi Riots -2020 Case: दिल्ली दंगा-2020 के आरोपी आरोपी शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) ने कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी वापस ले ली है। शाहरुख पठान ने कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल अपनी तीन दिन की अंतरिम जमानत अर्जी वापस ले ली है। उसने चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर यह जमानत मांगी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने उसके अधिवक्ता की ओर से अर्जी वापस लेने की जानकारी दिए जाने के बाद मामले का निपटारा कर दिया। अब जमानत अर्जी वापस लेने के बाद दिल्ली दंगा के आरोपी शाहरुख पठान आजाद हवा में सांस नहीं ले पाएगा।

बता दें कि शाहरुख पठान फरवरी 2020 में जाफराबाद थाने में दर्ज दंगा, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं के मामले में न्यायिक हिरासत में है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान पिस्तौल लहराते हुए उसकी तस्वीर सामने आने के बाद वह सुर्खियों में आया था।

शाहरुख पठान की ओर से अधिवक्ता अब्दुल गफ्फार ने अर्जी दाखिल कर बताया था कि उसकी चचेरी बहन की शादी 5 सितंबर को दिल्ली में हुई है। शादी में शामिल होने और परिवार के सदस्यों व रिश्तेदारों से मिलने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया गया था। दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुज हांडा ने अर्जी पर जवाब दाखिल किया था।

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