बिलासपुर। जमीन पर कब्जा करना आम आदमी के बस की बात नहीं. इसके लिए चाहिए होता है जिगरा. ऐसा ही जिगरा मोहम्मद अली ने दिखाया, जिन्होंने जमीन पर कब्जा जमाने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के सामुदायिक भवन में ही तोड़-फोड़ कर दी. इसके लिए उन्होंने प्रशासन को ही मोहरा बना लिया था, लेकिन ऐन वक्त में मंडल के अधिकारियों की सक्रियता से न केवल सामुदायिक भवन टूटने से बचा, बल्कि तोड़-फोड़ करने वाले की गिरफ्तारी के साथ 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की भी मांग कर दी.
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दरअसल, बिलासपुर के नेहरू नगर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने 80 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनाया हुआ है. देख-रेख के अभाव में बीते कई सालों से भवन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. एक दिन अचानक मंडल के अधिकारियों को सूचना मिली कि भवन में तोड़-फोड़ की जा रही है. मौके पर पहुंचने पर तोड़-फोड़ करने वालों ने सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश थमा दिया, जिसमें बताया गया कि कुदुदंड निवासी मोहम्मद अली पिता रमजान अली व बेगम फातिमा पिता रमजान अली को भवन तोड़ने का आदेश दिया है.
मंडल के अधिकारियों ने जब दस्तावेजों का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि आदेश में जिस खसरे का उल्लेख किया गया है, वह दूसरा है, वहीं जिस सामुदायिक भवन में तोड़-फोड़ की जा रही है, उसका खसरा नंबर दूसरा है. यही नहीं बिना मंडल को सूचना दिए भवन में तोड़-फोड़ की जा रही है. यही नहीं सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर राजस्व निरीक्षण और पटवारी तक ने मंडल के पक्ष को सुना तक नहीं. जबकि सिटी मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध दस्तावेज स्पष्ट बता रहे थे कि आवेदक ने दूसरी समिति से जमीन खरीदी थी, लेकिन कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गृह निर्माण मंडल से खरीदना बता दिया.
मंडल अधिकारियों ने आनन-फानन में तोड़-फोड़ को रोकते हुए कलेक्टर, एसपी, सिट्री मजिस्ट्रेट के साथ-साथ पुलिस से गुहार लगाई. इसका नतीजा यह हुआ कि तोड़-फोड़ करने वाले मोहम्मद अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया वहीं सिट्री मजिस्ट्रेट ने पूर्व के आदेश पर स्थगन दिया. इसके साथ मंडल अधिकारियों ने दस्तावेजों की कूटरचना के लिए मोहम्मद अली की गिरफ्तारी के साथ-साथ सामुदायिक भवन में की गई तोड़-फोड़ के एवज में 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति मांगी है.
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