शब्बीर अहमद, भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मानहानि के एक मामले में भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।

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यह मामला व्यापमं कांड से जुड़े आरोपों को लेकर दिग्विजय सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा के बीच कानूनी विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने व्यापमं मामले को लेकर वीडी शर्मा पर कथित तौर पर आपत्तिजनक और झूठे आरोप लगाए थे।

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इन आरोपों के खिलाफ विष्णु दत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह की ओर से अदालत में पेश न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और उन पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को अगली सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित होना होगा।

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