दिशा सालियान की मौत के मामले में उनके पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2 सितंबर के आदेश में शामिल एक शर्त को हटाने या स्पष्ट करने की मांग की है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि किसी भी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि जांच अधिकारी के पास उसके खिलाफ पर्याप्त आधार या संदेह न हो.

सतीश सालियान का कहना है कि यह शर्त उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और आरोपी व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है.

मुंबई में दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में CBI को FIR दर्ज कर दिशा सालियान की मौत की जांच करने का निर्देश दिया था. आदेश में कहा गया था कि जब तक जांच अधिकारी के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ उचित संदेह के पर्याप्त आधार न हों, तब तक उसे आरोपी नहीं माना जाए.

सतीश सालियान का कहना है कि यह शर्त उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और आरोपी व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है. इसलिए उन्होंने कोर्ट से आदेश में संशोधन या स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी. मामले की जांच अब CBI कर रही है.

हाई कोर्ट ने प्रक्रिया में कथित खामियों और कुछ संदिग्ध परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच CBI को सौंपी थी. कोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने FIR से संदिग्ध और आरोपी से जुड़े पूरे हिस्से को हटा दिया और कहा कि उसने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया है.

वहीं स्थानीय पुलिस और स्वतंत्र SIT पहले ही दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या बता चुकी हैं. हालांकि, उनके पिता लगातार दावा करते रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या हुई थी और उन्होंने मामले को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी जोड़ा है.

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