रायपुर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में कार्य नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में देरी पर अभनपुर तहसील में पदस्थ स्टेनो पर अर्थदंड लगाया गया है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, समय-सीमा बीत जाने के बाद भी स्टेनो हेमलता दीवान ने 17 आवेदनों का निराकरण नहीं किया था। इस पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार, स्टेनो पर सेवा में लापरवाही और देरी के कारण प्रति आवेदन 100 रुपए के हिसाब से कुल 1700 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

अर्थदंड की राशि को नियमानुसार चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कराया गया है। यह कार्रवाई लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आम जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।

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