मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है. खबर है कि उनके द्वारा मांगी गई अंतरिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जमानत को उन्होंने चिकित्सकीय आधार पर मांगी थी. कोर्ट ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो जेल प्रशासन उन्हें आवश्यक इलाज मुहैया करवाएगा.
उनकी नियमित जमानत याचिका अभी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय उनकी नियमित जमानत अर्जी पर स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा और इसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने वाले आदेश से प्रभावित नहीं होगा. आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था.
- दूरस्थ छत्तीसगढ़ को मिलेगी मजबूत डिजिटल पहचान, सीएम साय ने 2,305 नए मोबाइल टावरों के लिए केंद्र से मांगी मंजूरी
- EV Insurance : इलेक्ट्रिक कार खरीदते ही तुरंत कराएं ये खास एड-ऑन इंश्योरेंस, बैटरी-मोटर के भारी-भरकम खर्च से मिलेगी राहत
- अस्पताल में इलाज न मिलने का आरोप: मरीज की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, BMO को हटाने की मांग
- मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज
- UP Police Constable Recruitment 2025 Results : कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, यहां देखिए कटऑफ


