मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है. खबर है कि उनके द्वारा मांगी गई अंतरिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जमानत को उन्होंने चिकित्सकीय आधार पर मांगी थी. कोर्ट ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो जेल प्रशासन उन्हें आवश्यक इलाज मुहैया करवाएगा.

उनकी नियमित जमानत याचिका अभी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय उनकी नियमित जमानत अर्जी पर स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा और इसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने वाले आदेश से प्रभावित नहीं होगा. आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया था.