ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलती स्लीपर बस में 17 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (Gang-rape) के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने चार्जशीट (charge sheet) दाखिल कर दी है। पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में करीब 400 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में मामले से जुड़े 50 अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों और मामले से संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। तीस हजारी कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है।

बस में अश्लील हरकत का आरोप

पुलिस के अनुसार, नाबालिग ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली जाने के लिए स्लीपर बस में सवार हुई थी। आरोप है कि बस में मौजूद कंडक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि इसके बाद बस चालक कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने चलती बस में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बस परी चौक से सेक्टर-63 होते हुए नोएडा और फिर दिल्ली की ओर बढ़ी।

47 किलोमीटर बाद कश्मीरी गेट पहुंची बस

पुलिस के मुताबिक, बस ने करीब 47 किलोमीटर का सफर तय किया और दिल्ली के कश्मीरी गेट पहुंची। आरोप है कि वारदात के बाद नाबालिग को कश्मीरी गेट ISBT के पास बस से उतार दिया गया। इसके बाद आरोपी बस को तिमारपुर स्थित बस पार्किंग में खड़ा कर वहां से चले गए। नाबालिग ने कश्मीरी गेट मेट्रो थाना पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में करीब 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें 50 अभियोजन गवाहों के बयान और मामले से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है।

CCTV फुटेज से बस की पहचान, पीड़िता ने आरोपियों की भी की पहचान

मामले की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से उस स्लीपर बस की पहचान की, जिसमें वारदात होने का आरोप है। पुलिस ने पीड़िता के बयान और जांच में जुटाए गए अन्य साक्ष्यों के आधार पर बस चालक कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने भी दोनों आरोपियों की पहचान की।

POCSO समेत संबंधित धाराओं में चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 और BNS की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। करीब 400 पन्नों की चार्जशीट में 50 अभियोजन गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया है।

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