Haryana Free Bus Travel : चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को रोडवेज बसों में मिलने वाली मुफ्त और रियायती यात्रा सुविधा को लेकर परिवहन विभाग ने स्थिति साफ कर दी है। अब यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगी। राज्य परिवहन निदेशालय के नए निर्देश के मुताबिक मुफ्त या रियायती बस यात्रा का लाभ केवल पुलिस बल और जेल विभाग के कर्मचारियों को ही दिया जाएगा।

मिनिस्ट्रीयल स्टाफ को नहीं मिलेगा फ्री बस पास

परिवहन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि गृह विभाग या हरियाणा पुलिस में तैनात सहायक और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ इस विशेष सुविधा के दायरे में नहीं आते। यानी सिर्फ पुलिस या गृह विभाग में नौकरी करने के आधार पर इन कर्मचारियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की पात्रता नहीं मिलेगी।

सभी रोडवेज डिपो को भेजे गए निर्देश

इस संबंध में राज्य परिवहन निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो महाप्रबंधकों को पत्र भेजा गया है। इसमें मुफ्त और रियायती यात्रा से जुड़े नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। विभाग ने कहा है कि निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार यह सुविधा विशेष रूप से पुलिस और जेल कर्मचारियों के लिए तय है।

विभाग ने नियमों के पालन पर दिया जोर

निदेशालय के मुताबिक किसी कर्मचारी का गृह विभाग या पुलिस विभाग से जुड़ा होना अपने आप में मुफ्त बस यात्रा का अधिकार नहीं देता। सहायक और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ को इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। विभाग का कहना है कि मौजूदा नियमों को स्पष्ट रूप से लागू करने और यात्रा सुविधा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह निर्देश जारी किया गया है।

इस फैसले के बाद गृह विभाग और पुलिस महकमे के प्रशासनिक कामकाज से जुड़े कर्मचारियों को रोडवेज में मुफ्त या रियायती यात्रा के लिए अलग से पात्रता नहीं मिलेगी, जबकि पुलिस बल और जेल विभाग के कर्मचारी पहले की निर्धारित व्यवस्था के तहत इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।