Haryana Old Diesel Vehicles : चंडीगढ़। हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पुराने कमर्शियल डीजल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल प्रदेश के 14 जिलों में करीब 96 हजार पुराने डीजल वाहन चिह्नित किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से बस और ट्रक शामिल हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाने की तैयारी है।
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की समीक्षा की। बैठक में हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहनों की पहचान और रिकॉर्ड की निगरानी के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई।
96,041 पुराने वाहन रडार पर
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत NCR में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। हरियाणा के NCR क्षेत्र में BS-I से BS-III श्रेणी के पुराने कमर्शियल वाहनों की पहचान की गई है।
आंकड़ों के अनुसार, इनमें 81,079 ट्रक और 15,362 बसें शामिल हैं। यानी कुल 96,041 पुराने वाहन अब परिवहन विभाग के रडार पर हैं।
पुराना वाहन स्क्रैप कर नया लेने पर मिलेगा फायदा
सरकार ने पुराने वाहनों को हटाने के लिए ‘परिवर्तन योजना’ के तहत वाहन मालिकों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है। इसके तहत पुराने वाहन को अधिकृत तरीके से स्क्रैप कराने के बाद नया वाहन खरीदने पर आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
यदि वाहन मालिक पुराना वाहन स्क्रैप कराकर नया BS-VI ट्रक या बस खरीदता है, तो उसे निर्धारित प्रोत्साहन के साथ रोड टैक्स में 10 से 25 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। नए वाहनों में CNG, LPG और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
डिजिटल रिकॉर्ड से होगी पुराने वाहनों की पहचान
परिवहन विभाग अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए पुराने वाहनों पर नजर रख रहा है। परिवहन आयुक्त एवं सचिव अतुल द्विवेदी के अनुसार, डिजिटल व्यवस्था से ऐसे वाहनों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना पहले के मुकाबले आसान हुआ है।
सरकार का जोर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कराने और दूसरी तरफ NCR में पुराने डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर है। आने वाले समय में चिह्नित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होने की संभावना है।
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