Haryana SC Promotion Reservation : चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के अधिकारियों को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों पर पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पूरी होने तक आरक्षित पदों पर नई पदोन्नति नहीं की जाएगी।
पुराने आदेशों की जगह जारी किए गए नए निर्देश
सरकार ने मानव संसाधन विभाग के दिसंबर 2023 के निर्देशों को संशोधित करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। यह फैसला हाई कोर्ट में चल रहे कमलजीत सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले के बाद लिया गया है। सरकार का कहना है कि कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद ही पदोन्नति में आरक्षण को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
आरक्षित पदों को रखा जाएगा सुरक्षित
नए निर्देशों के अनुसार, SC वर्ग के लिए निर्धारित पदों को फिलहाल खाली रखा जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति का फैसला कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, जिन कर्मचारियों की पदोन्नति सामान्य सेवा नियमों के तहत वरिष्ठता और योग्यता (सीनियरिटी-कम-मेरिट) के आधार पर बनती है, उनकी प्रक्रिया जारी रहेगी।
क्रीमी लेयर के मुद्दे पर विवाद
हाई कोर्ट ने पहले SC अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की सरकारी नीति को मान्यता दी थी, लेकिन साथ ही कहा था कि क्रीमी लेयर को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी शर्त को लेकर राज्य सरकार ने आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
सीधी भर्ती पर नहीं पड़ेगा असर
हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि यह फैसला केवल पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों पर सीधी भर्ती में लागू आरक्षण व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।
सरकार ने यह भी कहा है कि जिन विभागों में SC कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित सीमा तक पहुंच चुका है, वहां भी योग्य कर्मचारियों की पदोन्नति सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी।अब सभी की नजर हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर है, जिसके बाद ही पदोन्नति में आरक्षण को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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