चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने चीनी की जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने व्यापारियों के लिए चीनी के भंडारण की अवधि और मात्रा निर्धारित कर दी है। नए निर्देशों के तहत कोई भी व्यापारी चीनी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक उसका स्टॉक नहीं रख सकेगा।

इसके अलावा किसी भी व्यापारी को एक स्थान पर एक समय में अधिकतम 4,000 क्विंटल यानी 400 मीट्रिक टन चीनी रखने की अनुमति होगी। सरकार ने सभी व्यापारियों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया है।

व्यापारियों को अपने पास मौजूद चीनी के वर्तमान स्टॉक की जानकारी भी तत्काल पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। सरकार का यह कदम बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है।