कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे पानी को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नगर निगम, प्रदूषण बोर्ड समेत अन्य से जवाब तलब किया है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि नर्मदा नदी में हर दिन 98 करोड़ लीटर सीवेज का पानी मिल रहा है।
दरअसल, नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे पानी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है। जिसमें 98 करोड़ लीटर सीवेज का पानी मिलने की बात कही गई है। इस मामले में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय शराप की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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हाई कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रमुख सचिव, नगरीय विकास सचिव, जबलपुर नगर निगम, मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जनहित याचिका को पहले की याचिका के साथ क्लब किया है। आपको बता दें कि जबलपुर निवासी विनीता आहूजा ने जनहित याचिका लगाई है।

