दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने के मामले में गिरफ्तार होटल मालिक लोकेश बजाज की सेहत को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को RML अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट मांगी. आरोपी ने स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत की मांग की थी, जिस पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस मनोज जैन ने यह आदेश लोकेश बजाज की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर दिया.
लोकेश बजाज के ही हौज रानी स्थित पांच मंजिला होटल में 3 जून को भीषण आग की घटना हुई थी. जिसमें 23 लोगों की मौत के साथ ही 24 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मालवीय नगर अग्निकांड के मुख्य आरोपी लवकेश बजाज के स्वास्थ्य पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से रिपोर्ट मांगी है. यह आदेश लोकेश बजाज की ओर से दाखिल अंतरिम जमानत याचिका पर दिया. याचिका में दावा किया गया था कि जेल में बंद लोकेश बजाज intestinal obstruction की समस्या से जूझ रहे हैं और उनकी हालत गंभीर है. होटल का मालिक अभी जेल में है.
लोकेश बजाज को तीन जून को हौज रानी स्थित पांच मंजिला ‘फ्लोरिश स्टे’ बीएंडबी में लगी आग के मामले में आरोपी बनाया गया है. उन्होंने याचिका के माध्यम से स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जेल में बंद मालविया नगर होटल के मालिक के स्वास्थ्य के संबंध में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने RML अस्पताल से उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति, इलाज और मेडिकल से जुड़ी व्यापक रिपोर्ट पेश करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी, जहां कोर्ट रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत पर विचार करेगा.
अधीनस्थ अदालत ने तीन सितंबर को चिकित्सा आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत के अनुरोध वाली उनकी याचिका को पहले ही यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि, आरोपी ने जिस चिकित्सीय जरूरत का हवाला दिया था उसे आरएमएल अस्पताल में सर्जरी के जरिए पहले ही हल किया जा चुका है.
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