वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। वाहनों में स्टंटबाजी को लेकर हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद चलती कारों की सनरूफ में स्टंट करने और रील बनाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने नेशनल हाईवे पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों के स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद इसे लेकर सख्ती दिखाई है।
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चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने SSP रजनेश सिंह को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

दरअसल, कोनी रोड में एक कार के सनरूफ खोलकर युवकों के स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस कानून के अनुसार लगातार कार्रवाई कर रही है।
यह भी बताया गया कि 4 अगस्त को सामने आए मामले में SSP ने एक्शन लेते हुए संबंधित कार और उसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार चालक और वाहन में सवार युवतियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने केवल कार्रवाई के दावे से संतुष्ट होने के बजाय SSP को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है।
बता दें, हाल ही में कोनी-सेंदरी रोड पर चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर युवतियों के रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में युवतियां चलती कार से बाहर निकलकर मोबाइल से वीडियो बनाती नजर आ रही हैं। युवतियां नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की खुली अनदेखी कर रही है।
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