हेमंत शर्मा, इंदौर। Indore Girl Molestation: मल्हारगंज थाना क्षेत्र में महिला से अश्लील टिप्पणी और छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी केशव उर्फ केशु को दोषी मानते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के मुताबिक यह मामला इतना गंभीर था कि इसे जघन्य और चिन्हित प्रकरण की सूची में शामिल किया गया था। मामले की हर महीने समीक्षा की गई और अभियोजन पक्ष ने अदालत में एक-एक तथ्य मजबूती से रखा। इस दौरान 7 गवाहों के बयान भी कराए गए। 

घटना 10 जुलाई 2022 की है। पीड़िता अपनी बहन के साथ रात करीब 10 बजे किराना दुकान से मैगी खरीदकर लौट रही थी। तभी आरोपी केशव उर्फ केशु पीछे-पीछे आने लगा और महिला पर अश्लील टिप्पणियां करने लगा। आरोपी ने कहा “मुझसे कोई बात करने वाला मिल जाए तो मजा आ जाए… चांद में भी दाग होता है, पर यह चांद इतना खूबसूरत क्यों है…” जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और अश्लील शब्द कहने लगा। 

महिला के शोर मचाने पर आरोपी जान से खत्म करने की धमकी देने लगा। पूरी घटना पीड़िता की बहन और आसपास मौजूद लोगों ने देखी थी। पीड़िता की शिकायत पर थाना मल्हारगंज में आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354घ, 294 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान नक्शा मौका बनाया, गवाहों के बयान लिए और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मिनी गुप्ता ने अभियोजन के तर्कों से सहमति जताते हुए आरोपी को 2 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्वाति पारासर ने की।

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