हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के संदर्भ में कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान भिक्षा देने और लेने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
गुरुवार को फरियादी भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल अधिकारी फूल सिंह पिता मांगीलाल ने थाना भंवरकुआं में आरोपी मुकेश पिता बालाराम (48) निवासी भावना नगर खंडवा नाका के खिलाफ केस दर्ज कराया। आवेदन के अनुसार सोनाबाई पति बलराम निवासी, 146 भावना नगर पालदा इंदौर द्वारा लगातार भंवरकुआं चौराहे में भिक्षावृत्ति की जा रही है। इसके पहले उनके पुत्र मुकेश से शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर एक वर्ष पूर्व इनको समझाइश देकर छोड़ा गया था। इसके बाद दो बार भंवरकुआं चौराहे पर स्थित मंदिर में भिक्षावृत्ति करते हुए रेस्क्यू दल द्वारा इनको पकड़ा गया।
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गुरुवार को वह फिर भीख मांगते नजर आई तो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत किए गए प्रतिबंधित आदेश के उल्लंघन पर सोनाबाई पति बलराम के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत कर जिम्मेदारी लेने वाले उसके पुत्र मुकेश पर प्रकरण दर्ज कराया गया।
एक अन्य मामले में फरियादी भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल अधिकारी फूल सिंह पिता मांगीलाल ने थाना भंवरकुआं में उपस्थित होकर एफआईआर दर्ज कराई। इस प्रकरण में बताया गया कि यह प्रकरण अज्ञात आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया गया है। प्रकरण के अनुसार 21 जनवरी को खंडवा नाका में रोड के किनारे बने हनुमान मंदिर में एक अज्ञात युवक द्वारा मंदिर के सामने बैठी भिक्षुक को भिक्षा देकर प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया गया है।

