Business Desk – Income Tax Return यानी ITR Filing Deadline नजदीक आ रही है। अगर आपकी आय Business या Profession से होती है और आपके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, तो आपके लिए 31 अगस्त 2026 तक ITR दाखिल करना जरूरी है।

ऐसे में अगर आप इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार Belated ITR दाखिल करने का मौका देती है, लेकिन इसके लिए Late Fee और कुछ मामलों में Interest भी देना पड़ सकता है।
किन Taxpayers के लिए 31 अगस्त है आखिरी तारीख?
31 अगस्त की ITR Deadline सभी Taxpayers पर लागू नहीं होती। यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी कमाई Business या Profession से होती है और जिनके खातों का Income Tax कानून के तहत Tax Audit जरूरी नहीं है। इन मामलों में आय और स्थिति के आधार पर ITR-3, ITR-4, ITR-5 या ITR-7 जैसे फॉर्म लागू हो सकते हैं।
इसलिए सिर्फ 31 अगस्त की तारीख देखकर ITR दाखिल करना सही नहीं है। पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी Income Category क्या है, आपके खातों पर Tax Audit लागू होता है या नहीं और आपके लिए कौन-सा ITR Form सही है।
Tax Audit वालों को कब तक भरना होगा ITR?
जिन Taxpayers के खातों का Tax Audit जरूरी है, उन्हें ITR दाखिल करने के लिए आम तौर पर ज्यादा समय मिलता है। ऐसे मामलों में ITR Filing की Deadline 31 अक्टूबर 2026 तक हो सकती है। वहीं Transfer Pricing से जुड़े मामलों में ITR दाखिल करने की समयसीमा आम तौर पर 30 नवंबर 2026 तक हो सकती है। इसलिए हर Taxpayer के लिए एक ही Deadline लागू नहीं होती।
31 अगस्त तक ITR नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर 31 अगस्त 2026 आपके लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है और आप समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आप बाद में Belated Return दाखिल कर सकते हैं। Assessment Year 2026-27 के लिए सामान्य तौर पर Belated ITR 31 दिसंबर 2026 तक या Assessment पूरा होने से पहले, इनमें से जो भी पहले हो, दाखिल किया जा सकता है।
हालांकि, Deadline निकलने के बाद ITR दाखिल करने पर आपको Late Filing Fee चुकानी पड़ सकती है। यानी रिटर्न देर से भरने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
कितनी Late Fee देनी होगी?
अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो Belated ITR पर अधिकतम 5,000 रुपए की Late Fee लग सकती है। वहीं जिन Taxpayers की कुल आय 5 लाख रुपए तक है, उनके लिए Late Fee अधिकतम 1,000 रुपए हो सकती है। इसलिए अगर आपकी ITR Filing Deadline 31 अगस्त है, तो आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय समय पर Return File करना बेहतर रहेगा।
Tax बकाया है तो Interest भी देना पड़ सकता है
Late Fee के अलावा अगर आपके ऊपर Tax Liability यानी टैक्स बकाया है, तो देरी के कारण Interest भी देना पड़ सकता है। Income Tax Act की Section 234A के तहत बकाया टैक्स पर हर महीने या महीने के किसी हिस्से के लिए 1% की दर से ब्याज लगाया जा सकता है।
इसका मतलब है कि जिन Taxpayers का टैक्स पहले से बकाया है, उनके लिए ITR Filing में देरी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। इसलिए अपनी Income, Tax Liability और लागू ITR Form की जांच करके समयसीमा के भीतर Return File करना बेहतर है।

