Lifestyle Desk – ITR Filing AY 2026 27 Starts : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (फाइनेंशियल ईयर 2025-26) के लिए ITR फॉर्म-2 की Excel यूटिलिटी को लाइव कर दिया है. टैक्सपेयर्स अब अपने टैक्स कैलकुलेशन तैयार करने के लिए डिपार्टमेंट के पोर्टल से इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं. इससे पहले, 17 मई को डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 के लिए यह सुविधा शुरू की थी.

अब आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी एक Excel शीट पर अपना टैक्स डेटा भर सकते हैं. जब फॉर्म पूरी तरह भर जाएगा, तो एक ‘JSON’ फाइल बनेगी, जिसे आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करना होगा. अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको अपने PAN और Aadhaar डिटेल्स का इस्तेमाल करके पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा.

डेडलाइन 31 जुलाई है; देर से फाइल करने पर पेनल्टी लगेगी

आम टैक्सपेयर्स के लिए, रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2026 है. हालांकि, बिजनेस कैटेगरी के कुछ लोगों (जो ITR-3 और ITR-4 फाइल करते हैं) के लिए डेडलाइन 31 अगस्त है. अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन चूक जाते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर तक पेनल्टी देकर ‘Belated Return’ फाइल कर सकते हैं.

एक्सपर्ट टिप: 15 जून से पहले अपना रिटर्न फाइल न करें

अगर आप सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं, तो जल्दी न करें. कंपनियों के पास अपना TDS डेटा जमा करने के लिए 31 मई तक का समय होता है. इसके बाद, इस डेटा को आपके Form 26AS और AIS में अपडेट होने में 10–15 दिन और लगते हैं. अगर आप 15 जून से पहले अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो डेटा में गड़बड़ी (mismatch) होने का खतरा रहता है, जिससे आपके टैक्स रिफंड को प्रोसेस होने में देरी हो सकती है.

अपना रिटर्न फाइल करने से पहले इन 3 चीजों को जरूर चेक करें

Form 16: पक्का करें कि आपको यह डॉक्यूमेंट अपने एम्प्लॉयर से मिल गया हो.

AIS/TIS: पोर्टल पर लॉग इन करके यह वेरिफाई करें कि आपके बैंक इंटरेस्ट और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन से जुड़ी पूरी डिटेल्स सही हैं.

रजिस्ट्रेशन: पक्का करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके Aadhaar और PAN, दोनों से लिंक हो, ताकि e-verification की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके.