कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने सिंगल बेंच के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि अगर हर कोई चुनाव ड्यूटी से बचेगा तो चुनाव कैसे होगा?
दरअसल, एमपी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चुनाव में ड्यूटी न लगाने की हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उनके साथ शासकीय एकता यूनियन ने भी याचिका दायर की थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के 10 हजार से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रभावित होंगे।
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