इंदर कुमार, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोतीनाला उप डाकघर में हुए 65 लाख रुपए से अधिक के चर्चित गबन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। CBI की विशेष अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में सुनवाई करते हुए सह-आरोपी पुनीत सेन को 4 साल की सजा सुनाई है। इस फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी बलवान शाह भलावी की पहले ही मौत हो चुकी है।

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क्या था पूरा मामला और कैसे किया गया गबन?

यह पूरा मामला मोतीनाला उप डाकघर का है, जहां 179 खाताधारकों की जमा रकम हड़पने का गंभीर आरोप था। आरोपियों ने खाताधारकों से बचत खातों में रकम जमा करने के लिए राशि तो ले ली और पासबुकों में फर्जी एंट्री भी कर दी, लेकिन उस रकम को असल खातों में जमा नहीं कराया गया। इसके अलावा, खाताधारकों के खातों से अलग-अलग तारीखों में फर्जी निकास पत्रों के जरिए चुपचाप रकम निकाल ली गई।

यह पूरा फर्जीवाड़ा सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 के बीच अंजाम दिया गया था। जांच में सामने आया कि कुल 181 खाताधारकों के खातों से 1000 रुपए से लेकर 2 लाख 86 हजार रुपए तक की राशि निकाली गई थी, जिससे कुल गबन का आंकड़ा 65 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया।

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ऐसे हुआ था खुलासा और विभागीय कार्रवाई

जब इस बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो प्रवर डाक अधीक्षक ने मामले की शिकायत सीधे सीबीआई से की थी। विभाग की ओर से सख्त कदम उठाते हुए मुख्य आरोपी बलवान सिंह भलावी को मई 2022 में ही निलंबित कर दिया गया था। अब सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सह-आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद इस बहुचर्चित डाकघर घोटाले में न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम पूरा हुआ है।

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