रांची। JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में आरोपित झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते की जमानत याचिका पर CID कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान एल खियांग्ते की ओर से अधिवक्ता ने जमानत के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान की गई छापामारी में भी एल खियांग्ते के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री या साक्ष्य बरामद नहीं हुआ। अधिवक्ता ने इन्हीं आधारों पर उन्हें जमानत देने की मांग की।

अब अदालत के आदेश पर टिकी नजर

मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद CID कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत के फैसले से तय होगा कि एल खियांग्ते को इस मामले में जमानत मिलती है या नहीं।JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े इस मामले में पूर्व JPSC अध्यक्ष की जमानत याचिका पर आने वाला आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।