हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 30 मई को कैथल और गुहला उपमंडलीय न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित चेक बाउंस के मामलों का निपटारा आपसी समझौते से किया जाएगा।

राकेश कथूरिया, कैथल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल की अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की देखरेख में 30 मई (शनिवार) को न्यायिक परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने बताया कि यह विशेष लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, कैथल तथा उपमंडलीय न्यायालय, गुहला में एक साथ आयोजित की जाएगी। इस विशेष लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 की धारा 138 के अंतर्गत लंबित पड़े चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से त्वरित निपटारा किया जाएगा, जिससे पीड़ित पक्षकारों को शीघ्र, सरल एवं सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके।

चेक बाउंस मामलों का त्वरित निपटारा

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने संबंधित सभी पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं बैंक प्रतिनिधियों से विशेष अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस विशेष लोक अदालत का पूरा लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोग अपने मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाकर अपने कीमती समय एवं धन की पूरी बचत करें। उन्होंने आगे बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों के निपटारे से पक्षकारों के बीच हमेशा आपसी सौहार्द बना रहता है तथा निर्णय के विरुद्ध किसी भी तरह की अपील का प्रावधान भी नहीं होता है। इसके साथ ही, न्यायालय शुल्क भी नियमानुसार वापस किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों से विशेष लोक अदालत में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।