लुधियाना। बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजाब के लुधियाना जिला स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रशासन ने स्कूलों के आसपास एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग की ओर से इस संबंध में संबंधित दुकानदारों और विक्रेताओं को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।
दूरी के कड़े नियम लागू
जिला स्वास्थ्य अधिकारी आशीष चावला ने इस आदेश के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। नए नियमों के अनुसार स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक नहीं बेची जा सकेगी। स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में इनकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों तक इन हानिकारक पेय पदार्थों की पहुंच को सीमित करना और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाना है।

सेहत के लिए क्यों है खतरनाक?
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की अत्यधिक मात्रा और कई उत्तेजक तत्व होते हैं, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव डालते हैं।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग ने सभी दुकानदारों, विक्रेताओं और खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने साफ किया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान (Checking Drive) चलाए जाएंगे। यदि कोई दुकानदार निर्धारित दायरे में एनर्जी ड्रिंक बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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