चंकी बाजपेयी, इंदौर। सड़क हादसे मामले में न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने बीमा कंपनी को 3 मृतकों को 3 करोड़ से अधिक मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। फैसले में मृतकों और घायल की इनकम रिटर्न फाइल का अहम रोल रहा है।

इंदौर का व्यापारी परिवार अजमेर शरीफ गया था

अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि 25 अक्टूबर 2024 को इंदौर का एक परिवार राजस्थान अजमेर शरीफ गया था। वापसी में परिवार चार पहिया वाहन से लौट रहा था तभी खाचरोद हाइवे पर तेज रफ्तार माल वाहक वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 1 आसिफ मंसूरी, 2 अब्दुल मन्नाज कुरैशी, 3 इमरान मंसूरी की मौत हो गई थी जबकि मो. ओसमा मंसूरी घायल हुए थे। तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हादसा होने को आधार बनाकर न्यायालय में मामला पेश किया था। न्यायालय में घटना के संबंध में तमाम तरह के सबूत पेश किए। व्यापारी वर्ग से जुड़े परिवार की इनकम टैक्स फाइल का विवरण और परिवार की इनकम और आश्रित परिजनों को न्यायालय के समक्ष रखा गया।

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इनकम टैक्स की 3 साल के रिटर्न के आधार पर फैसला

न्यायालय ने मृतक के परिजनों को राहत पहुंचाते हुए तीन मृतक और एक घायल 1 मो आसिफ मंसूरी को 1 करोड़ 6 लाख 23 हजार 406, 2 अब्दुल मन्नाज कुरैशी 98 लाख 94 हजार 300, 3 इमरान मंसूरी 66 लाख 73 हजार 296, घायल ओसमा को 14 लाख 83 हजार 706 रुपए अदा करने बीमा कंपनी को आदेश दिया हैं। मामले में इनकम टैक्स की फाइल के 3 साल के रिटर्न के आधार पर फैसला सुनाया गया है। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने अपील की है कि सभी लोग अपनी इनकम टैक्स की फाइल जरूर भरे इससे इनकम का सही रूप से उल्लेख होता है और भविष्य में काफी कारगर भी सिद्ध होती है।

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