रामपुर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दो पासपोर्ट मामले में MP/MLA सेशन कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म की अपील मंजूर कर दी है। जिसके बाद निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है।
अभी नहीं आएंगे जेल से बाहर
भले ही दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को राहत मिल गई हो लेकिन अभी भी जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ ऐसे मामले जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं जिसमें अभी सुनवाई जारी है।
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भाजपा विधायक ने दर्ज कराई थी FIR
बता दें कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि अब्दुल्ला ने ‘कूटरचित और असत्य दस्तावेजों’ का उपयोग कर पासपोर्ट प्राप्त किया और उसका इस्तेमाल भी किया।
शिकायत के बाद पुलिस ने लंबी छानबीन की और पाया कि अब्दुल्ला आजम के एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 अंकित है। जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है। फिलहाल अब्दुल्ला आजम रामपुर जिला कारागार में बंद है।

