मेरठ. पति अमित कश्यप की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया है. बुधवार (7 अक्टूबर) को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि दोनों ने मिलकर अमित की हत्या की थी. कोर्ट 16 अक्टूबर को दोनों की सजा का ऐलान करेगा. करीब 543 दिन बाद 12 से ज्यादा गवाहों और कई अहम सबूतों के आधार पर फैसला आया है.

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सांप के डसने से मौत दिखाने की थी साजिश

अकबरपुर सादात गांव निवासी अमित कश्यप उर्फ मिक्की 12 अप्रैल 2025 को घर में मृत मिला था. उसके शव के नीचे सांप दबा हुआ मिला था. शुरुआत में मौत सांप के काटने से होने की बात सामने आई, लेकिन मौके पर पहुंचे सपेरे ने सांप को देखकर बताया कि उसके जहर की थैली नहीं थी. ऐसे सांप के काटने से इंसान की मौत संभव नहीं थी.

पोस्टमॉर्टम में खुला हत्या का राज

अमित के गले पर चोट और शरीर पर खरोंच के निशान मिले. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सर्पदंश नहीं, बल्कि दम घुटना सामने आया. इसके बाद पुलिस ने हत्या की जांच शुरू की. जांच में अमित की पत्नी रविता और पड़ोसी अमरदीप के बीच कथित प्रेम संबंधों की जानकारी सामने आई. पुलिस के मुताबिक दोनों ने हत्या की साजिश रची थी और बाद में शव के पास सांप रख दिया.

मोबाइल कॉल बना अहम सबूत

केस में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अलावा मोबाइल कॉल रिकॉर्ड को अहम सबूत माना गया. अभियोजन के मुताबिक अमित की मौत के बाद रविता और अमरदीप लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे. चार दिन में दोनों के बीच 70 से ज्यादा बार बातचीत हुई. जांच में सामने आया कि अमरदीप ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर सिम लिया था. इसी नंबर से रविता से बातचीत की जाती थी. केस में पुलिस ने 500 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल की और 12 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज हुए.

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दोनों ने पूछताछ में लगाए थे अलग-अलग आरोप

पुलिस के अनुसार अमित और अमरदीप टाइल्स-पत्थर लगाने का काम करते थे और इसी वजह से अमरदीप का अमित के घर आना-जाना था. पुलिस का दावा है कि इसी दौरान रविता और अमरदीप के बीच संबंध बने. जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के लिए सांप सपेरे से खरीदा गया था.

रविता ने जेल जाते समय पति पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगाए थे. वहीं अमरदीप ने दावा किया था कि अमित से विवाद के बाद उसे अपनी जान का खतरा था. हालांकि, कोर्ट ने दोनों को हत्या का दोषी माना है. अब 16 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी.