इंदर कुमार, जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान से जुड़े मामले में जबलपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सुनवाई के बाद मंत्री के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट माना कि इस मामले में मंत्री के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है।
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11 अगस्त 2024 की घटना पर दर्ज हुआ था परिवाद
यह पूरा मामला 11 अगस्त 2024 का है, जब नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में एक यात्रा निकाली जा रही थी। आरोप था कि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मंत्री राव उदय प्रताप के पैर से टकराया था, जिसे तिरंगे का अपमान बताते हुए विवाद खड़ा किया गया था।
पुलिस के बाद कोर्ट पहुंचे थे याचिकाकर्ता
गोटेगांव निवासी कौशल नाम के व्यक्ति ने इस घटना को लेकर पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा FIR दर्ज न किए जाने पर याचिकाकर्ता ने जबलपुर की MP-MLA कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और परिवाद दायर कर मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।
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हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया और मंत्री राव उदय प्रताप को कानूनी राहत दे दी।
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