भोपाल। प्रदेश की राजधानी में कोरोना के भयावह हालात को देखते हुए कलेक्टर ने कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. सोमवार की रात 9 बजे के बाद से 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि राजधानी में केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी.

बता दें कि कलेक्टर के आदेश के मुताबिक यह कोरोना कर्फ्यू भोपाल नगर निगम और बैरसिया नगर पालिका में लागू होगा. लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. भोपाल में हुई कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये फैसला लिया गया. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोरोना कर्फ्यू के आदेश और गाइडलाइन जारी कर दी है.

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ये सेवाएं जारी रहेंगी –
अन्य राज्य और जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन.
अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस, स्वास्थ्य सेवाएं.
मेडिकल और किराना दुकानों से होम डिलेवरी.
औद्योगिक मजदूर, सरकारी कर्मचारियों का आवागमन.
इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटरों का आवागमन.
कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, कृषि सेवाएं, परीक्षार्थियों का आवागमन.
अस्पताल जाने वाले मरीज, टीकाकरण के लिए आवागमन.
बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से आवागमन.
आईटी, मोबाइल कंपनियों के कर्मचारी, अखबार वितरक.
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