​मुजफ्फरपुर। जिले में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के संचालन समय में बदलाव और कई स्तरों पर शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

​27 जून तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक

​जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत, 24 जून से 27 जून तक मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, निजी विद्यालयों और प्री-स्कूलों में सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत लिया गया है।

​कक्षा 8 से ऊपर के लिए विशेष निर्देश

​हालांकि, प्रशासन ने पढ़ाई का नुकसान न हो, इसका भी ध्यान रखा है। आदेश के अनुसार, कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं को सुबह 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। विद्यालय प्रबंधन को यह निर्देश दिया गया है कि वे समय-सारणी का पुनर्निर्धारण इस प्रकार करें कि विद्यार्थियों को तेज धूप और गर्मी का सामना न करना पड़े। विद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि 10 बजे के बाद कोई भी शैक्षणिक गतिविधि परिसर में न हो।

​आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नया समय

​छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए आईसीडीएस विभाग को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण सुबह 9 बजे से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। पोषाहार वितरण के तुरंत बाद केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा, ताकि नन्हे बच्चों को चिलचिलाती धूप और गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके।

​जिलाधिकारी की अभिभावकों से अपील

​जिलाधिकारी कुमार गौरव ने आम जनता, अभिभावकों और विद्यालय प्रशासन से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में बच्चों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने दें। इसके साथ ही, बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं, हल्के और सूती कपड़े पहनाएं तथा गर्मी से बचने के सभी आवश्यक उपाय अपनाएं। जिला प्रशासन की ओर से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।