कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथ की उम्मीदवारी रद्द करने की कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उम्र संबंधी विसंगति होने का आरोप लगाया गया था. हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, हासिरानी की उम्मीदवारी रद्द नहीं होगी. जस्टिस कृष्णा राव ने इस याचिका को अस्वीकार करते हुए हसीरानी रथ को नंदीग्राम उपचुनाव लड़ने की अनुमति दी है.

नंदीग्राम उपचुनाव से पहले बीजेपी प्रत्याशी हासिरानी रथ को जहां बड़ी राहत मिली है, वहीं कांग्रेस को झटका लगा है. प्रत्याशी हसीरानी रथ के चुनावी हलफनामे में उम्र संबंधी विवाद के चैप्टर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंद कर दिया है. 

पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए BJP की उम्मीदवार हसीरानी रथ को बहुत बड़ी राहत दी है. हसीरानी रथ की उम्र और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी कथित विसंगति से संबंधित कांग्रेस की याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया. 

इससे पहले जस्टिस राव ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 25 सितंबर को कांग्रेस की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कांग्रेस की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि उम्मीदवार के हलफनामे की जांच करना निर्वाचन आयोग का दायित्व है. इसपर निर्वाचन आयोग का कहना था कि कांग्रेस का इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता. अब हाईकोर्ट इस फैसले के बाद अब हसीरानी रथ बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नंदीग्राम उपचुनाव लड़ पाएंगी.

आपको जानकारी के लिए बता दे कि हसीरानी रथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव रहे चंद्रनाथ रथ की मां हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी. 

नंदीग्राम उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को पूरी हो चुकी है. पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं. इसमें नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट शामिल है. परिणामों की घोषणा 9 अक्टूबर को होगी.

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