रायपुर। रायपुर कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन अंतर्गत विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जब्त प्रतिबंधित मादक पदार्थों का आज विधिसम्मत नष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई सिलतरा स्थित जायसवाल निको कंपनी के पावर प्लांट में की गई। इस दौरान भारी मात्रा में गांजा, हेरोइन, अफीम, डोडा, नशीली टैबलेट, कैप्सूल और प्रतिबंधित सिरप को फर्नेस में जलाकर नष्ट किया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 मई 2026 को एनडीपीएस एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई। यह कार्रवाई केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निर्देशों के पालन में पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी, रायपुर द्वारा संपादित की गई।

नष्टीकरण की कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम काम्बले, पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर, उपायुक्त आबकारी राजेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम, थाना प्रभारी खम्हारडीह मानसी नानाभाऊ साकोरे, थाना प्रभारी उरला निरीक्षक रोहित मालेकर एवं थाना प्रभारी गुढ़ियारी निरीक्षक बी.एल. चंद्राकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्रवाई के तहत नॉर्थ जोन क्षेत्र के विभिन्न थानों के कुल 52 एनडीपीएस प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया। इनमें 272.027 किलोग्राम गांजा, 2.150 किलोग्राम डोडा, 484.49 ग्राम अफीम, 37.839 ग्राम हेरोइन, 5036 नग टैबलेट और कैप्सूल तथा 545 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप शामिल थीं।
सभी प्रतिबंधित सामग्री को जनसामान्य की सुरक्षा एवं पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण विभाग की अनुमति के बाद पावर प्लांट की भट्ठी (फर्नेस) में जलाकर नष्ट किया गया।
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