कनाडा की संसद ने हेट क्राइम (नफरत से जुड़े अपराधों) पर लगाम लगाने के लिए हाल ही में नया कानून, “Combatting Hate Act (Bill C-9)” पारित किया है. यह कानून पूजा स्थलों को बाधित करने, हेट स्पीच, हेट सिंबल्स, आतंकी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन, और घृणा फैलाने वाले भाषणों को रोकने के लिए आपराधिक संहिता को और कड़ा बनाता है. कनाडा ने धार्मिक घृणा और कट्टरपंथी गतिविधियों रोकने के लिए बिल पास किया है.
यह कानून कनाडा की संसद में मंजूरी मिलने के बाद रॉयल स्वीकृति प्राप्त कर चुका है और 18 जुलाई 2026 से लागू होगा. यह कानून कनाडाई नागरिकों को धमकियों से निपटने में मदद करेगा.
कनाडा ने धार्मिक नफरत और कट्टरपंथी गतिविधियों को रोकने के लिए नया कानून बिल C-9 यानी कॉम्बैटिंग हेट एक्ट पास किया है. पूजा स्थलों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों जैसे स्थानों पर लोगों को डराने-धमकाने या वहां जाने से रोकने वालों के लिए यह कानून बहुत ही ज्यादा सख्त होगा.
हिंदू संगठनों ने कहा कि कनाडा में हाल ही के सालों में हिंदू समुदाय को खालिस्तानी चरमपंथी धमकियों का सामना करने का मुद्दा उठाया है. इस कानून का कई हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है.
कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने कहा कि यह कानून धार्मिक समुदायों को नफरत और धमकियों से बचाने में मदद करेगा.

सरकार का कहना है कि देश में धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं, नफरत फैलाने वाले भाषण बढ़ रहे हैं और अलग-अलग समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे में यह कानून लोगों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है.
वहीं, लगभग 60 से ज्यादा मानवाधिकार संगठनों ने माना है कि “Combatting Hate Act (Bill C-9)” के नियम पूरी तरह साफ नहीं है. इससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी असर पड़ सकता है और धार्मिक बातों को गलत तरीके से अपराध माना जा सकता है.
वहीं हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने भी इस कानून का स्वागत किया है. फाउंडेशन ने जानकारी दी कि स्वास्तिक हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में शांति और शुभता का प्रतीक है.
किसी अपराध के पीछे किसी धर्म, जाति, रंग, लिंग या पहचान के खिलाफ नफरत की भावना का पाया जाना और साथ ही साथ मस्जिद, मंदिर, चर्च, स्कूल और समुदाय केंद्र जैसी जगहों पर डराना-धमकाना, जाने से रोकना या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना. अब यह सब अपराध माना जाएगा.
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