Odisha HC Abortion Permission Rape Case: कटक. ओडिशा हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है. साथ ही कोर्ट ने भ्रूण का DNA टेस्ट कराने का भी आदेश दिया है.
रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के साथ साल 2025 में उसके देवर ने रेप किया था. इसके बाद पीड़िता ने राउरकेला महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. मामला जीरो FIR के रूप में दर्ज किया गया और जांच के लिए बिनझारपुर पुलिस थाने को भेज दिया गया.
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24 नवंबर 2025 को मेडिकल जांच के दौरान पीड़िता को पता चला कि वह 13 हफ्ते की गर्भवती है. जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तब तक उसकी गर्भावस्था 21 हफ्ते और 4 दिन की हो चुकी थी.
पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत दो हफ्ते के अंदर गर्भपात की अनुमति दी है. कोर्ट ने कहा कि भ्रूण का DNA टेस्ट चल रही जांच में मदद करेगा, ताकि मामले में सही न्याय मिल सके.
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