भुवनेश्वर। ओडिशा में 2027 में होने वाले पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए मतदाता सूची को अपडेट और त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया की समय-सारणी जारी कर दी है। इसके तहत राज्यभर में बूथ स्तर पर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

मतदाता सूची को लेकर तैयारियों की शुरुआत 23 सितंबर 2026 को होगी। इस दिन भुवनेश्वर स्थित राज्य कन्वेंशन सेंटर में मास्टर ट्रेनर्स के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद बूथ स्तर पर मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक घर-घर सर्वे

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 अक्टूबर से 7 नवंबर 2026 तक बूथ स्तर पर घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान मतदाता सूची में दर्ज नामों की जानकारी का सत्यापन करने के साथ जरूरी सुधार और नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया की जाएगी।

18 वर्ष की उम्र पूरी करने वालों को मिलेगा मौका

मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 1 जनवरी 2027 को योग्यता तिथि माना गया है। यानी जो युवा 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के पात्र होंगे।

1 जनवरी को जारी होगी प्रारंभिक मतदाता सूची

सर्वे और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 जनवरी 2027 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के बाद मतदाताओं को नाम, पता या अन्य विवरण में किसी तरह की गलती होने पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा।

प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच के बाद जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इसके बाद 10 फरवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

नगर निकायों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

आवास एवं नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने राज्य के सभी नगर निगमों, नगरपालिकाओं और नगर क्षेत्र परिषदों (NAC) के प्रमुखों को पूरी प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से मतदाता सूची तैयार करने के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने और प्रत्येक स्तर पर आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग की इस कवायद का मुख्य उद्देश्य 2027 के पंचायत और निकाय चुनावों के लिए ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हों और गलत या अपूर्ण प्रविष्टियों को समय रहते सुधारा जा सके। आयोग यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

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