शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने शिक्षकों के बाद अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की रोजाना ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को स्पष्ट निर्देश और आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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‘एजुकेशन पोर्टल 3.0’ के ज़रिए दर्ज होगी हाजिरी

जारी आदेश के अनुसार, स्कूलों को हर दिन छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। इसके लिए शिक्षकों को ‘एजुकेशन पोर्टल 3.0’ का उपयोग करना होगा। पोर्टल पर ‘स्टूडेंट मैनेजमेंट’ सेक्शन के तहत दिए गए ‘स्टूडेंट अटेंडेंस’ विकल्प पर जाकर शिक्षकों को प्रत्येक छात्र को ‘प्रेज़ेंट’ (उपस्थित), ‘एब्सेंट’ (अनुपस्थित) या ‘ऑन लीव’ (छुट्टी पर) मार्क करना होगा।

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लगातार अनुपस्थित रहने वालों के अभिभावकों से होगा संपर्क

स्कूलों में गिरते उपस्थिति स्तर में सुधार लाने के लिए DPI ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो छात्र लगातार अनुपस्थित रहते हैं, उनके माता-पिता से तत्काल संपर्क किया जाए। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों से बातचीत कर अनुपस्थिति का कारण जानें और बच्चों को नियमित रूप से स्कूल/कक्षाओं में भेजने के लिए प्रेरित करें।

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