पानीपत. लघु सचिवालय स्थित स्थाई लोक अदालत ने भारती एयरटेल लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर को गैर-हाजिर रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने एयरटेल को अगली सुनवाई में अनुपस्थित रहने का वाजिब कारण बताने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाने या संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।

यह मामला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और शिकायतकर्ता एडवोकेट सुरेंद्र कुमार दूहन बनाम भारती एयरटेल लिमिटेड से जुड़ा है। अदालत ने पहले एयरटेल प्रबंधन को 13 अगस्त को सुबह 10 बजे पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसका उद्देश्य मामले में सौहार्दपूर्ण समाधान और सुलह की संभावनाओं पर चर्चा करना था।

13 अगस्त की सुनवाई में कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा

13 अगस्त को हुई सुनवाई में भारती एयरटेल की ओर से न तो कोई प्रतिनिधि पहुंचा और न ही कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ। अनुपस्थित रहने का कोई वैध कारण भी अदालत के सामने नहीं रखा गया।

इसके बाद स्थाई लोक अदालत ने ऑर्डर 16, रूल 12 सीपीसी के तहत कोर्ट नोटिस जारी किया। नोटिस में एयरटेल के संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर गैर-हाजिरी का कारण बताने के निर्देश दिए गए हैं।

28 सितंबर को पेश होने के निर्देश

21 अगस्त को जारी नोटिस के माध्यम से अदालत ने एयरटेल के संबंधित अधिकारी को 28 सितंबर को सुबह 10 बजे पेश होने का निर्देश दिया है। अधिकारी स्वयं या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि एयरटेल की ओर से संतोषजनक कारण पेश नहीं किया जाता है, तो कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को सुबह 10 बजे होगी।

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