वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दायर आवेदन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पाटन विधानसभा से बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनाव हारने के बाद विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव याचिका दायर की है।
भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर निरस्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट ने इस आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए गुरुवार 17 सितंबर की तिथि तय की थी। आज कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवेदन को खारिज कर दिया।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता विजय बघेल की चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। 10 सितंबर को चुनाव याचिका की पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता सांसद विजय बघेल और उनके गवाह सौरभ दुबे अपने साक्ष्य दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित थे, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से दाखिल आवेदन के कारण उनका साक्ष्य दर्ज नहीं हो सका था। इस मामले में अब आगामी 5 अक्टूबर से गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी।
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