कुंदन कुमार, पटना। खान ग्लोबल स्टडीज में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में संस्थान के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वहीं, इस मामले में गिरफ्तार उनके दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी आज फैसला सुनाया जाएगा। सोमवार को दोनों गार्डों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्ष‍ित रख लिया था।

किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक

बता दें कि खान सर के वकील ने कल सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, आज मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए खान कोचिंग से जुड़े फायरिंग मामले में राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोक लगा दी है।

30 जून को होगी अगली सुनवाई

अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। कोर्ट ने पटना पुलिस को अगली सुनवाई होने से पहले खान सर से जुड़े आपराधिक इतिहास और केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है, जिसके आधार पर कोर्ट खान सर मामले में आगे की कार्रवाई और अग्रिम जमानत याचिका को लेकर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी।

जानें क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि खान कोचिंग पर बीते 2 जून की रात हुए पथराव और मारपीट के मामले में खान ग्लोबल स्टडीज की ओर से ज्ञान बिंदु के संचालक रौशन आनंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, घटना के अगले दिन सोशल मीडिया पर फायरिंग से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान सर के सुरक्षाकर्मी हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए दोनों सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

FIR दर्ज होने के बाद से फरार हैं खान सर

पूछताछ के दौरान दोनों सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही हवाई फायरिंग की थी। सुरक्षाकर्मियों के इस बयान पर पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। FIR दर्ज होने के बाद से खान सर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है।

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