राजधानी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत एन्यूमरेशन (गणना) फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म भरने और जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। निर्धारित समय सीमा तक फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करें। इसके लिए ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे मतदाता घर बैठे आसानी से फॉर्म भर सकते हैं।
मतदाता सूची के SIR अभियान के तहत निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। ऐसे लोग, जो फिलहाल विदेश में हैं या अपने बच्चों के पास रहने के लिए कुछ महीनों के लिए विदेश गए हुए हैं, वे भी ऑनलाइन माध्यम से एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। इसके आधार पर बाद में BLO उनका सत्यापन करेंगे। दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनके बच्चे नौकरी या अन्य कारणों से विदेश में रहते हैं। गर्मी के मौसम में कई अभिभावक कुछ समय के लिए उनके पास चले जाते हैं। ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से न कटे, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
CEO कार्यालय के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से मतदाता सूची से न हटे, इसके लिए सभी बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी पते पर घर बंद मिलता है तो BLO एक बार लौटने के बजाय कुछ दिनों के अंतराल पर तीन बार वहां जाएंगे और मतदाता से संपर्क कर एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने एवं जमा कराने का प्रयास करेंगे।
3 बार घर पहुंचेंगे BLO
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र मतदाताओं का नाम बिना कारण मतदाता सूची से न हटे, इसके लिए BLO को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सीईओ कार्यालय के अनुसार, यदि किसी मतदाता का घर बंद मिलता है तो बीएलओ कुछ दिनों के अंतराल पर 3 बार वहां जाकर संपर्क करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो संबंधित पते की शिफ्टिंग रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए एन्यूमरेशन (गणना) फॉर्म ऑनलाइन भरने की व्यवस्था भी की गई है। मतदाता सीईओ दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं, अपनी नवीनतम फोटो अपलोड कर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद BLO संबंधित पते पर पहुंचकर दी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहेगा या आवश्यकतानुसार जोड़ा जाएगा।
पता बदलने वाले मतदाताओं को हो सकती है परेशानी
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान उन मतदाताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने वर्ष 2025 में तैयार हुई मतदाता सूची के बाद अपना निवास स्थान बदल लिया है, लेकिन वोटर लिस्ट में नया पता दर्ज नहीं कराया है। ऐसे मामलों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) पुराने पते पर सत्यापन के लिए पहुंचेंगे। यदि वहां संबंधित मतदाता नहीं मिलता है, तो उसे शिफ्टिंग श्रेणी में दर्ज किया जा सकता है। वहीं, नए क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में संबंधित बीएलओ के पास उसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होगा।
अधिकारियों का कहना है कि यदि ऐसे मतदाता केवल ऑनलाइन एन्यूमरेशन (गणना) फॉर्म भरकर जमा भी कर दें, तब भी पुराने पते पर सत्यापन संभव नहीं होने के कारण उनका नाम मतदाता सूची से हट सकता है। हालांकि, निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान समाप्त होने के बाद भी वे नए पते के आधार पर मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा जुड़वा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। निर्वाचन विभाग ने निवास स्थान बदल चुके मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने पते का संशोधन कराकर किसी भी असुविधा से बचें।
29 जुलाई तक चलेगा SIR अभियान
दिल्ली में मतदाता सूची के SIR अभियान के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक एक महीने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं तक पहुंचकर एन्यूमरेशन (गणना) प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। CEO कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, अभियान को सफल बनाने के लिए 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की तैनाती की गई है। ये अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना-प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और उन्हें समय पर फॉर्म भरकर जमा करने के लिए जागरूक भी करेंगे।
SIR के तहत फॉर्म के साथ दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाताओं को गणना (एन्यूमरेशन) फॉर्म के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्वाचन विभाग ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए केवल गणना फॉर्म भरकर जमा करने की व्यवस्था की है। अधिकारियों के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक मतदाता को गणना फॉर्म की दो प्रतियां उपलब्ध कराएंगे। मतदाताओं को वर्ष 2002 में हुए पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण के आधार पर अपनी जानकारी फॉर्म में भरनी होगी। इनमें से एक प्रति रसीद या पावती के रूप में मतदाता अपने पास रखेगा, जबकि दूसरी प्रति भरकर बीएलओ को वापस करनी होगी।
5 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
SIR अभियान के तहत गणना (एन्यूमरेशन) फॉर्म भरना सभी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार, प्रत्येक मतदाता को यह फॉर्म भरना होगा, ताकि उसका नाम 7 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। सीईओ कार्यालय ने बताया कि जो मतदाता निर्धारित अवधि के भीतर एसआईआर फॉर्म जमा नहीं करेंगे, उनके नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कुल 1.45 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 77.11 लाख पुरुष, 67.98 लाख महिला और 1,024 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। वहीं, राजधानी में 76,155 दिव्यांग मतदाता भी पंजीकृत हैं।
चुनाव आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध हैं सभी राज्यों की वोटर लिस्ट
एसआईआर अभियान के तहत निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से घर-घर चल रहे सत्यापन अभियान में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, यदि सर्वेक्षण के दौरान किसी मतदाता का घर बंद मिलता है, तो संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) वहां कम से कम तीन बार जाकर संपर्क करने का प्रयास करेगा। निर्वाचन विभाग ने बताया कि जो लोग वर्ष 2002 के बाद दिल्ली में आकर बसे हैं, उन्हें एन्यूमरेशन (गणना) प्रपत्र में उस राज्य की जानकारी भी देनी होगी, जहां वे पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत थे। इसके लिए सभी राज्यों की मतदाता सूची चुनाव आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे बीएलओ का पूरा सहयोग करें और गणना-प्रपत्र सही एवं पूरी जानकारी के साथ भरकर समय पर जमा करें, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके। राजधानी में 7 लोकसभा क्षेत्रों और 70 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 13,033 मतदान केंद्र हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत एसआईआर फॉर्म भरने और जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई निर्धारित की गई है।
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