Himachal Pradesh Petrol Diesel Price: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल खरीदने वालों को अब पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ‘अनाथ और विधवा सेस’ लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नया सेस 11 अगस्त 2026 की आधी रात से लागू हो जाएगा।

पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर सेस

राज्य कर एवं आबकारी विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री के समय 60 पैसे प्रति लीटर की दर से सेस वसूला जाएगा। सरकार ने यह निर्णय हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) एक्ट, 2005 की धारा 6-A के तहत लिया है।

इस नए प्रावधान का सीधा असर वाहन चालकों की जेब पर पड़ेगा। यानी पेट्रोल या हाई स्पीड डीजल खरीदने पर प्रत्येक लीटर के लिए 60 पैसे अतिरिक्त देने होंगे।

हिमाचल में पेट्रोल की कीमत 102.50 रुपये तक

सेस लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 102.50 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। अलग-अलग जिलों में पेट्रोल की कीमत पहले से अलग है, इसलिए नए सेस के बाद स्थानीय कीमतों में भी उसी हिसाब से बदलाव होगा।

अलग-अलग जिलों में पेट्रोल के मौजूदा दाम

  • कांगड़ा: 101.42 रुपये/लीटर
  • चंबा: 102.62 रुपये/लीटर
  • शिमला: 102.45 रुपये/लीटर
  • सोलन: 100.97 रुपये/लीटर
  • ऊना: 100.57 रुपये/लीटर
  • मंडी: 101.51 रुपये/लीटर
  • सिरमौर: 102.39 रुपये/लीटर

इन कीमतों पर अब 60 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त सेस लागू होगा।

11 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू होगा नया नियम

सरकार की अधिसूचना के अनुसार नया सेस 11 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा। ऐसे में 12 अगस्त से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर वाहन मालिकों को पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य में ईंधन की कीमतों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ना तय है।

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