चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) कुलतार सिंह संधवां ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर हथियार अधिनियम (Arms Act) के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव दिया है। संधवां ने अपील की है कि पंजाब के निवासियों को उनके लाइसेंसी हथियार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी साथ ले जाने की कानूनी अनुमति दी जाए।
स्पीकर संधवां ने अपने पत्र में तर्क दिया है कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी होने के साथ-साथ राज्य का प्रशासनिक केंद्र भी है। वर्तमान नियमों के अनुसार, पंजाब के निवासियों को जारी किए गए हथियार लाइसेंस का अधिकार क्षेत्र केवल पंजाब राज्य तक ही सीमित रहता है। यदि किसी व्यक्ति को चंडीगढ़ में हथियार ले जाना हो, तो उसे अलग से अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और असुविधा होती है।
प्रशासनिक कारणों का दिया हवाला
संधवां ने पत्र में लिखा कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी और प्रशासनिक हब के रूप में कार्य करता है। पंजाब के बड़ी संख्या में लोग सरकारी और निजी कार्यों के लिए अक्सर चंडीगढ़ आते-जाते हैं। ऐसे में यह पूरी तरह तर्कसंगत और व्यावहारिक होगा कि पंजाब के लाइसेंसों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में चंडीगढ़ (UT) को अपने आप (Automatically) शामिल कर लिया जाए।

नियमों को सरल बनाने की अपील
विधानसभा अध्यक्ष ने गृह मंत्री से आग्रह किया कि इस कदम से नागरिकों के लिए जटिल कानूनी प्रक्रियाएं सरल होंगी और अनावश्यक देरी खत्म होगी। उन्होंने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों को मौजूदा नियमों और दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश जारी करें, ताकि पंजाब के हथियार लाइसेंस धारकों को चंडीगढ़ के लिए अलग से चक्कर न काटने पड़ें।
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