पंजाब सरकार में ट्रेफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए अब विभाग सख्त हो गया है. सरकार ने ट्रांसपोर्ट विभाग (ट्रांसपोर्ट-II शाखा) ने 17 जून 2026 को एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के तहत राज्य में ट्रैफिक नियमों के तीन गंभीर उल्लंघनों को नॉन-कंपाउंडेबल घोषित कर दिया गया है।
इसके अनुसार अब इन मामलों में मौके पर जुर्माना भरकर या ई-चालान के जरिए मामला निपटाया नहीं जा सकेगा, बल्कि केस सीधे अदालत में जाएगा। इस नियम के आने के बाद उम्मीद है कि पंजाब के ट्रेफिक तोड़ने वालों में कुछ हद तक कमी आ सकती है
यह है प्रमुख बदलाव
नोटिफिकेशन के अनुसार, अब खतरनाक ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाना और नाबालिग द्वारा वाहन चलाना जैसे मामलों में सख्त कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत रेड लाइट तोड़ना, स्टॉप साइन का उल्लंघन, गलत साइड वाहन चलाना या किसी भी तरह से जानलेवा तरीके से ड्राइविंग करना अब सीधे अदालत में पेश होगा। ऐसे मामलों में चालान-कम-प्रॉसिक्यूशन रिपोर्ट बनाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर ड्राइवर का लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। सज़ा या जुर्माना कोर्ट तय करेगी।
धारा 185 और 188 के तहत शराब के नशे में वाहन चलाने वालों का ब्रेथ एनालाइज़र या मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद पुलिस केस तैयार कर आरोपी को अदालत में पेश करेगी। कोर्ट जुर्माना, जेल या ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन जैसे आदेश दे सकती है।
धारा 199A के अंतर्गत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो उसके साथ-साथ वाहन मालिक और माता-पिता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। केस अदालत में जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द या निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा अभिभावकों पर जुर्माना या अन्य सज़ा भी लग सकती है।

पुलिस के लिए नई कार्यप्रणाली
नए नियमों के तहत एसएचओ और ट्रैफिक पुलिस को उल्लंघन के वीडियो और फोटो सबूत जुटाने होंगे, चालान-कम-प्रॉसिक्यूशन रिपोर्ट तैयार कर केस कोर्ट भेजना होगा। अदालत से समन जारी होने के बाद आरोपी को पेश किया जाएगा और अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा।
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