जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर जिले के बयाना विधानसभा क्षेत्र से 2023 में ऋतु बनावत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में नाकाम रहे कि संपत्ति या किसी अन्य ज़रूरी जानकारी को छिपाया गया था, जिससे चुनाव के नतीजों पर असर पड़ सकता था या जिसे भ्रष्ट आचरण माना जा सकता था।
हालांकि, जस्टिस सुदेश बंसल की सिंगल-जज बेंच ने बनावत पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक चुनाव याचिका के समन से बचने की कोशिश की थी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के व्यवहार के कारण न्यायिक कार्यवाही में बेवजह करीब 10 महीने की देरी हुई। कोर्ट ने सोमवार को निर्दलीय विधायक बनावत को निर्देश दिया कि वे 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को यह राशि दें।
यह चुनाव याचिका पुरुषोत्तम लाल ने दायर की थी, जिन्होंने 2023 में बयाना विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। लाल ने आरोप लगाया कि बनावत ने अपने नामांकन पत्रों के साथ जमा किए गए फॉर्म-26 में अपनी संपत्ति, देनदारियों, बैंक खातों और अन्य ज़रूरी जानकारियों का पूरा ब्योरा नहीं दिया था।
याचिकाकर्ता का दावा था कि हलफनामे में कई कॉलम खाली छोड़ दिए गए थे और कुछ जानकारी जानबूझकर छिपाई गई थी, जिससे मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन हुआ।
रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच के बाद, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में नाकाम रहे कि चुने गए उम्मीदवार द्वारा किसी जानकारी को न बताने या छिपाने से चुनाव के नतीजों पर कोई खास असर पड़ा या यह चुनाव कानूनों के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे कि हलफनामे में बताई गई कमियों ने मतदाताओं को गुमराह किया या चुनावी प्रक्रिया को खराब किया। साथ ही, बेंच ने विधायक के लंबे समय तक समन से बचने के व्यवहार पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी हरकतों से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आई और चुनाव विवाद के निपटारे में बेवजह देरी हुई।
कोर्ट ने कहा कि भले ही अंत में चुनाव वैध पाया जाए, लेकिन मुकदमेबाजी करने वालों को अदालती कार्यवाही में बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और ऐसे व्यवहार के लिए आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ सकता है। इसके अनुसार, चुनाव याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने बनावत पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान करने का आदेश दिया।
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