Rajasthan News: जैसलमेर में टोयोटा कंपनी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को तगड़ा सबक सिखाया है। कंपनी को अब पीड़ित ग्राहक को पुरानी कार के बदले बिल्कुल नई इनोवा हाईक्रॉस ZX(O) देनी होगी।

मॉडल के नाम पर हुआ खेल
मामला जैसलमेर के सुरेश कुमार बिस्सा से जुड़ा है। उन्होंने जुलाई 2023 में मयंक टोयोटा शोरूम में टॉप मॉडल इनोवा हाईक्रॉस ZX(O) बुक की थी। लेकिन, कंपनी ने डिलीवरी के वक्त उन्हें ZX मॉडल थमा दिया। इसमें वो एडवांस फीचर्स (ADAS) नहीं थे, जिसके लिए ग्राहक ने पैसे चुकाए थे।
सर्विस सेंटर पर खुला राज
सच तब सामने आया जब परिवार मुंबई में सर्विस कराने गया। वहां पता चला कि गाड़ी में वो फीचर्स ही नहीं हैं जो कंपनी ने बताए थे। पीड़ित ने शोरूम से कई बार गुहार लगाई। लेकिन, कंपनी ने सुनवाई नहीं की। अंत में परिवार ने जैसलमेर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
इस मामले में आयोग के चेयरमैन पवन कुमार ओझा ने सख्त रुख अपनाया है। आदेश के मुताबिक कंपनी को पुरानी कार वापस लेनी होगी। ग्राहक को नई इनोवा हाईक्रॉस ZX(O) देनी होगी। मानसिक परेशानी के लिए 3 लाख रुपये का हर्जाना देना होगा। गलत हलफनामा देने पर डीलरशिप के अधिकारी पर 50 हजार का निजी जुर्माना। कानूनी खर्च के रूप में 10 हजार रुपये अलग से देने होंगे।
अधिवक्ता प्रथमेश आचार्य ने बताया कि कंपनी को बार-बार मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने गलती नहीं मानी। आखिरकार, कानून ने उपभोक्ता का साथ दिया।
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