Rajasthan News: प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में 19 जनवरी 2021 को आरोपियों के खिलाफ अभियोजन वापसी की अर्जी सार्वजनिक हित में नहीं थी और केस के तथ्यों का मूल्यांकन किए बिना ही दायर की थी। ऐसे में अब राज्य सरकार इस अर्जी को वापस लेना चाहती है।

इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह इस संबंध में अपना प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री विंग में दायर करें और उसकी कॉपी आरोपी पक्ष को दी जाए। वहीं अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 7 जनवरी 2026 को रखी है। एक्टिंग सीजे एसपी
शर्मा ने यह आदेश वीसी के जरिए जोधपुर से मामले में सुनवाई करते हुए दिए। मामले में पूर्व आईएएस जीएस संधू सहित अन्य की रिवीजन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू व एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफपूर्व में दी गई अभियोजन वापसी बिना तथ्यों पर ही दी थी। यह लोकहित में नहीं थी।
ऐसे में आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार केस चलाना चाहती है। इन रिवीजन याचिकाओं में संधू व अन्य ने ट्रायल कोर्ट के 26 नवंबर 2021 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार का अभियोजन वापसी की अर्जी खारिज कर दी थी।
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