Rajasthan News: अब राजस्थान में स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में बीड़ी, गुटका और अन्य नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी मंजू शर्मा ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं।

छात्रों को तंबाकू उत्पादों और नशीले पदार्थों से दूर रखने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विद्यालय के 100 मीटर के भीतर इन उत्पादों की बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। इसके अलावा, रिपोर्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी, जो आगे जिला कलेक्टर तक पहुंचाई जाएगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि संस्था प्रधान या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इस नियम को लागू करने में लापरवाही बरतते हैं और पुलिस या मेडिकल विभाग को ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी पड़ती है, तो संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान की निगरानी स्वयं जिला कलेक्टर कर रहे हैं। इसलिए, सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश को गंभीरता से लें और नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लापरवाही की स्थिति में संस्था प्रधानों को ही जवाबदेह माना जाएगा।
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