Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने फागी-दूदू सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने और सौंदर्यीकरण से जुड़े मामले में सरकार से जवाब मांगा है। नगरपालिका फागी द्वारा बिना नोटिस दिए पट्टे निरस्त करने और संपत्तियों को तोड़ने के आदेश के खिलाफ स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने राज्य सरकार के प्रमुख स्थानीय निकाय सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव, फागी उपखंड अधिकारी और नगरपालिका फागी के अधिशासी अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को 13 जनवरी तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस तारीख तक याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किलों के पास करीब 60 साल पुराने वैध पट्टे हैं। इसके बावजूद नगरपालिका ने फागी-दूदू सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के नाम पर बिना कोई व्यक्तिगत नोटिस दिए, नगर पालिका अधिनियम की धारा 73(बी) के तहत सार्वजनिक सूचना जारी कर पट्टे निरस्त कर दिए और संपत्तियों को अतिक्रमण बताकर तोड़ने की चेतावनी दी जा रही है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जी.एस. गिल ने जवाब दाखिल करने के लिए 13 जनवरी तक का समय मांगा। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि तब तक नगरपालिका याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों पर कोई तोड़फोड़ नहीं करेगी।
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