Rajasthan News: पिंक सिटी जयपुर के सबसे पॉश इलाके जेएलएन मार्ग पर स्थित मशहूर फाइव स्टार होटल क्लार्क्स आमेर पर ताला लटकने की नौबत आ गई है। जयपुर की लेबर कोर्ट ने होटल मैनेजमेंट को दोटूक चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 8 जून की शाम 6 बजे तक एक पुराने कर्मचारी का बकाया पैसा नहीं चुकाया, तो होटल को सीज कर दिया जाएगा।

34 साल पुरानी वो एक गलती और भारी सजा
यह पूरा मामला जयपुर की कोर्ट के सामने आया। एक साधारण कर्मचारी जगदीश को होटल मैनेजमेंट ने 1 मार्च 1992 को नौकरी से निकाल दिया था। जगदीश ने हार नहीं मानी और कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा। आज करीब 34 साल बाद इस मामले में फैसला आया है।
कोर्ट ने कहा- परिवार ने झेली पहाड़ जैसी पीड़ा
लेबर कोर्ट-1 के जज दिनेश गुप्ता ने अपने फैसले में होटल की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। जज ने साफ कहा कि साल 2015 में ही कोर्ट ने कर्मचारी को वापस नौकरी पर रखने और पुराना सारा वेतन देने का आदेश दिया था। इसके बावजूद होटल ने पिछले 10 साल से एक रुपया भी नहीं दिया। जज दिनेश गुप्ता ने कहा कि इतने लंबे समय तक किसी को उसकी रोजी-रोटी से दूर रखना विचलित करने वाला है।
होटल को 8 जून तक करना होगा यह काम
कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि होटल को 8 जून तक अंतरिम राहत के रूप में 6.25 लाख रुपए देने ही होंगे। कर्मचारी के बकाया 24.25 लाख रुपयों में से एक चौथाई यानी 6 लाख रुपए तुरंत देने होंगे। कोर्ट की तरफ से लगाया गया 25 हजार रुपए का हर्जाना भी चुकाना होगा। यह पूरी रकम या तो सीधे कर्मचारी के खाते में डालनी होगी या इसका डीडी/चैक कोर्ट में जमा करना होगा।
नहीं माने तो सीधे पहुंचेगी जयपुर पुलिस
सूत्रों के मुताबिक, होटल मैनेजमेंट इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट भी गया था, लेकिन वहां से उन्हें कोई स्टे नहीं मिली है। लेबर कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर 8 जून की शाम 6 बजे तक पैसा जमा नहीं हुआ, तो उसी वक्त होटल की कुर्की का वारंट जारी हो जाएगा। यह वारंट सीधे जयपुर पुलिस कमिश्नर को तामील के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद आलीशान होटल को सीज करके वहां पुलिस के सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए जाएंगे।
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