Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने पार्षद टिकट के दावेदारों के लिए आवेदन प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए हैं। अब टिकट मांगने वाले नेताओं को अपने अलावा उसी वार्ड से तीन अन्य संभावित दावेदारों के नाम भी बताने होंगे। साथ ही आपराधिक मामलों, वार्ड की मतदाता सूची, पार्टी में सक्रियता और पहले लड़े गए चुनावों की जानकारी भी आवेदन फॉर्म में देनी होगी।

टिकट मांगने वाले को बताना होगा, उसके अलावा कौन है योग्य?

भाजपा के नए आवेदन फॉर्म में कुल 19 कॉलम हैं। इनमें एक कॉलम ऐसा है, जिसमें पार्षद का टिकट चाहने वाले नेता को अपने अलावा तीन अन्य लोगों के नाम सुझाने होंगे, जिन्हें वह टिकट के योग्य मानता है।

प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने कहा कि पार्टी की ताकत उसका कार्यकर्ता और संगठन है। इसी सोच के तहत दावेदार से उसके वार्ड के तीन अन्य ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम मांगे गए हैं, जो संगठन के साथ जनता की सेवा करने में सक्षम हों। इससे पार्टी को एक ही वार्ड में टिकट के लिए दावेदारी कर रहे अन्य कार्यकर्ताओं की जानकारी भी मिलेगी।

आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होगी

इस बार भाजपा ने आपराधिक मामलों को लेकर भी आवेदन फॉर्म में विस्तृत जानकारी मांगी है। अगर आवेदक के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है या पहले दर्ज था, तो उसे इसकी जानकारी देनी होगी।

आवेदक को FIR नंबर, पुलिस थाना, अपराध की धारा, कोर्ट का नाम और आरोप की तारीख जैसी जानकारी लिखित रूप में देनी होगी। पार्टी पहले भी मौखिक तौर पर आपराधिक मामलों की जानकारी लेती रही है, लेकिन इस बार इसे आवेदन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा आवेदक को यह भी बताना होगा कि नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका में उसके नाम पर कोई बकाया तो नहीं है।

जिस वार्ड से टिकट मांग रहे हैं, उसका वोटर आईडी जरूरी

भाजपा ने वार्ड के स्थायी निवासी होने को लेकर भी आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब जिस वार्ड से नेता टिकट मांग रहा है, उसी वार्ड का मतदाता पहचान-पत्र या मतदाता सूची क्रमांक देना होगा।

दरअसल, पहले कुछ मामलों में उम्मीदवार आधार कार्ड में पता बदलवाकर संबंधित वार्ड का निवासी होने का दावा करते थे। इस बार पार्टी ने वार्ड की मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी को अनिवार्य किया है।

जयपुर नगर निगम के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सामान्य तौर पर पार्टी का नियम है कि उम्मीदवार उसी वार्ड का निवासी हो, जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में पार्टी किसी कार्यकर्ता को दूसरे वार्ड से भी टिकट दे सकती है।

पार्टी में सदस्यता और जिम्मेदारियों का भी देना होगा हिसाब

आवेदन फॉर्म में दावेदार को यह भी बताना होगा कि वह भाजपा का प्राथमिक सदस्य कब बना। इसके साथ ही सक्रिय सदस्यता क्रमांक की जानकारी भी देनी होगी।

संगठन में वर्तमान और पूर्व में निभाई गई जिम्मेदारियों का विवरण भी मांगा गया है। अगर आवेदक पहले कोई चुनाव लड़ चुका है तो उसे उस चुनाव की पूरी जानकारी भी फॉर्म में देनी होगी।

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