Rajasthan Politics: राजस्थान की सियासत में उस समय नई हलचल मच गई जब अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट में सरेंडर करने के बावजूद अब तक उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द नहीं की गई। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल से पहले ही मुलाकात की थी, लेकिन अब पार्टी ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने का ऐलान कर दिया है।

जूली का सवाल- एक देश में दो कानून कैसे?
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता महज़ 24 घंटे में समाप्त कर दी गई थी, तो फिर कंवरलाल मीणा की सदस्यता 21 दिन बाद भी क्यों बरकरार है? उन्होंने कहा, क्या भाजपा सरकार संविधान से ऊपर है? एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं?
जूली ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है दोषसिद्ध विधायक की सदस्यता स्वत: समाप्त होनी चाहिए, फिर भी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से निर्णय में देरी न्यायिक आदेश की खुली अवहेलना है। इसी आधार पर कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करेगी।
मामला लटकाने और बचाने की साजिश
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी तीखा हमला करते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की सजा को बरकरार रखा, तो फिर विधानसभा सदस्यता अब तक रद्द क्यों नहीं की गई? उन्होंने आरोप लगाया कि स्पीकर जानबूझकर महाधिवक्ता (AG) की रिपोर्ट का बहाना बनाकर मामले को लटका रहे हैं।
डोटासरा ने कहा कि राज्य इस समय गर्मी, पानी और बिजली संकट से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का कोई मंत्री या अधिकारी मौके पर नहीं दिख रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एसआई भर्ती मामले में कांग्रेस पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार डेढ़ साल में भी कोई हल नहीं निकाल पाई है।
क्या है मामला?
कंवरलाल मीणा को 2005 में उप-सरपंच चुनाव के दौरान SDM पर पिस्टल तानने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पहले बरी किया था, लेकिन 2020 में एडीजे कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और यह फैसला 2025 में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने बरकरार रखा।
संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, दो साल या अधिक सजा पाए जनप्रतिनिधि की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है।
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